महिलाओं के लिए खुला रोजगार का नया रास्ता, खतरनाक फैक्ट्रियों में मिली अनुमति

योगी सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक और कदम उठाया है। अब महिलाओं को कुछ विशेष शर्तों के साथ खतरनाक श्रेणी के सभी 29 प्रकार के कारखानों में काम करने की अनुमति दे दी गई है। इस संबंध में श्रम विभाग के प्रस्ताव को गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई। इससे महिलाओं के लिए न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि उद्योगों के लिए मैनपावर भी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि अब तक देश में 29 प्रकार के खतरनाक कारखानों में महिलाओं का कार्य करना प्रतिबंधित था। 12 प्रकार के कम खतरनाक कारखानों में पहले ही उन्हें कार्य की अनुमति दी गई थी। जबकि हाल ही में 4 और श्रेणियों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। अब ताजा निर्णय में उन्हें सभी 29 प्रकार के कारखानों में काम की अनुमति दे दी गई है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट का यह फैसला तकनीकी विस्तार और उद्योगों की मांग के मद्देनज़र लिया गया है। महिला श्रमिकों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही नियमों में संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी बहनें उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सहभागी बनें, यही हमारा लक्ष्य है।
अब इन कारखानों में काम कर सकेंगी महिला
उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 के नियम-109 की अनुसूची-2 (क्रोमिक एसिड या अन्य क्रोमियम यौगिकों वाले इलेक्ट्रोलाइट के उपयोग से धातु की वस्तुओं का इलेक्ट्रोलिटिक प्लेटिंग या आक्सीकरण), अनुसूची-3 (विद्युत संचायकों का निर्माण और मरम्मत), अनुसूची-4 (कांच निर्माण), अनुसूची-6 (सीसा और सीसे के कुछ यौगिकों का निर्माण और उपचार), अनुसूची-7 (खतरनाक पेट्रोलियम से गैस का उत्पादन), अनुसूची-8 (संपीडित हवा या भाप के झोंके से रेत, धातु के टुकड़े या ग्रिट या अन्य अपघर्षक के जेट द्वारा वस्तुओं की सफाई या चिकना करना, अनुसूची-10 (प्रिंटिंग प्रेस और टाइप फांउड्री में कुछ सीसा की प्रक्रियायें), अनुसूची-12 (रासायनिक कार्य), अनुसूची-13 (कैंसरकारी डाई इंटरमीडिएट्स का निर्माण या हेरफेर, अनुसूची-14 (बेंजीन और बेंजीनयुक्त पदार्थों का निर्माण, हथलन और उपयोग, अनुसूची-20 (विलायक निष्कर्षण संयंत्रों में वनस्पति और पशु स्रोतों से तेल और वसा निकालने की प्रक्रिया), अनुसूची-21 (मैंगनीज और उसके यौगिकों का निर्माण व हेरफर व अनुसूची-22 (खतरनाक कीटनाशकों का निर्माण या हेरफेर) की कतिपय प्रक्रियाओं/संचालनों में महिला कर्मकारों को सेवायोजित किये जाने पर प्रतिबंध था। अब इस बदलाव से इन सभी श्रेणी के उद्योगों में महिलाएं काम कर सकेंगी।