हरियाणा में नजरबंद प्रेमिका को पाने उत्तराखंड युवक ने हाईकोर्ट में लगाई गुहार
उत्तराखंड का एक युवक अपनी प्रेमिका को पाने हाई कोर्ट पहुंचा। उसका आरोप था कि प्रेमिका को घरवालों ने नजरबंद किया है। जब लड़की से पूछा गया तो उसने भी प्रेमी के साथ जीने-मरने की कसम खाई।

उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक अजब मामला सामने आया। उधमसिंह नगर का एक युवक अपनी प्रेमिका को पाने अदालत पहुंचा। उसकी याचिका पर अदालत ने सुनवाई की। प्रेमी का आरोप था कि उसकी प्रेमिका को घरवालों ने नजरबंद करके रखा है। अदालत के आदेश पर लड़की और उनके घरवाले वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पेश हुए। लड़की ने भी प्रेमी के साथ शादी करने पर हामी भरी और दोनों ने साथ जीने-मरने की कसम खाई।सुनवाई के दौरान युवक का आरोप था कि हरियाणा के यमुनानगर में उसकी प्रेमिका को उसके परिजनों ने नजरबंद कर रखा है और उनकी शादी नहीं होने दी जा रही है। कोर्ट ने इस मामले में प्रेमी युगल की शादी के लिए यमुनानगर पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।
युवती ने भी शादी की इच्छा जताई
सुनवाई के दौरान युवती और उसके परिजनों को हरियाणा पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया। जबकि युवक कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहा। कोर्ट ने युवती से पूछा कि क्या वो अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है? इस पर युवती ने कहा कि वह अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है, उसका प्रेमी उसे यहां से ब्याह करके अपने साथ ले जाए।
10 साल से दोनों में प्यार
कोर्ट ने युवती से यह भी सवाल किया कि उसके ऊपर कोई परिवारिक दबाव तो नहीं है? जिस पर युवती ने कोर्ट को बताया कि वह और उसका प्रेमी एक-दूसरे को करीब 10 साल से जानते हैं। उसे अपने प्रेमी पर पूरा भरोसा है। युवती ने कोर्ट को बताया कि उसके घरवाले पहले इससे नाखुश थे। लेकिन अब वे भी उनकी शादी के लिए राजी हो गए हैं। कोर्ट ने युवती की मां से भी पूछा कि उन्हें इन दोनों की शादी पर कोई ऐतराज तो नहीं है? जवाब में युवती की मां की तरफ से कहा गया कि पहले था, लेकिन अब नहीं। अब जहां उनकी बेटी खुश है, हम उसके साथ हैं।
चीफ जस्टिस ने सुनाया फैसला
मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने युवक से कहा कि शादी करने से एक दिन पहले वह हरियाणा के थाना यमुनानगर में अपनी और अपने परिवार की उपस्थिति दें। उसके बाद एसएचओ यमुनानगर उन्हें और उनके परिजनों को सुरक्षा देंगे और फिर ये शादी होगी। कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि इस शादी के दौरान कोई व्यवधान पैदा न हो, उस समय भी इस प्रेमी युगल को सुरक्षा दी जाए। युवती के परिजनों की सहमति के बाद अब इस शादी में दोनों परिवार के सदस्य मौजूद रहेंगे।
				
					


